सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई टालने के केंद्र के सुझाव पर सवाल किया कि ऐसे में पेंडिंग केसों का क्या होगा, क्या तब तक सभी केस होल्ड पर रहेंगे। अदालत ने केंद्र से कहा कि वो बुधवार को अपना लिखित जवाब दाखिल करे।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर आप इस पर पुनर्विचार करने जा रहे हैं तो क्यों नहीं इसकी समयसीमा तीन-चार महीने तय करते और राज्यों से कहा जाए कि इस पर तब तक वो कोई कार्रवाई न करें। अदालत ने केंद्र से यह भी पूछा कि इस कानून का गलत इस्तेमाल कैसे रोका जा सकेगा।
देशद्रोह कानूनः सुप्रीम कोर्ट ने पूछा पेंडिंग केसों का क्या होगा, बुधवार को जवाब दें
- देश
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- 29 Mar, 2025
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को देशद्रोह कानून पर फिर सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र सरकार के पुनर्विचार के सुझाव पर पूछा कि ऐसे में पेंडिंग केसों का क्या होगा। क्या वो भी होल़्ड पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुधवार तक सरकार इस बारे में अपना लिखित जवाब दाखिल करे।
