सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों पर संपूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है और ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए यह कहा है जिसमें कोरोना महामारी के बीच वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सभी पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। ग्रीन क्रैकर्स अपेक्षाकृत कम प्रदूषण फैलाने वाली चीजों का इस्तेमाल कर बनाए गए पटाख होते हैं।
पटाखों पर संपूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
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- 1 Nov, 2021
पटाखों पर संपूर्ण प्रतिबंध के कलकत्ता हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द किया? जानिए अदालत ने ग्रीन क्रैकर्स के बारे में क्या कहा।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। शीर्ष अदालत की उस विशेष पीठ में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और अजय रस्तोगी शामिल थे। ये याचिकाएँ पटाखा बनाने वाली कंपनियों की ओर से दायर की गई थीं।