सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों पर संपूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है और ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए यह कहा है जिसमें कोरोना महामारी के बीच वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सभी पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। ग्रीन क्रैकर्स अपेक्षाकृत कम प्रदूषण फैलाने वाली चीजों का इस्तेमाल कर बनाए गए पटाख होते हैं।