सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि एक सिनेमा हॉल के मालिक को फिल्म देखने वालों को बाहर से खाने-पीने की चीजें हॉल में ले जाने से रोकने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट थिएटर मालिकों और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।
सिनेमा हॉल खाने के बाहरी सामान पर रोक लगा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट
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- 3 Jan, 2023
क्या सिनेमा हॉल में फिल्म देखने वालों को अपनी पसंद का भोजन, स्नैक्स या पीने की चीज ले जाने की छूट होनी चाहिए? क्या सिनेमा हॉल में स्नैक्स के ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया।

उन याचिकाओं में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के 2018 के फ़ैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें मल्टीप्लेक्स और थिएटरों को हॉल के अंदर जाने वालों को अपना भोजन और पेय पदार्थ ले जाने की अनुमति देने का आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर द्वारा बनाए गए नियमों में दर्शकों को अपना भोजन या पीने का पानी हॉल के अंदर ले जाने पर रोक नहीं है।