डीके शिवकुमार के ख़िलाफ़ दर्ज सीबीआई की एफ़आईआर को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ यह एफ़आईआर दर्ज है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि वह कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है।
सीबीआई FIR के ख़िलाफ़ याचिका खारिज, जानें डीके शिवकुमार क्या बोले
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- 15 Jul, 2024
आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जानिए, कांग्रेस नेता ने क्या कहा।

डीके शिवकुमार ने सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को 'अनुचित' बताया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने एनडीटीवी से कहा, 'यह एक झटका है। क्या करें? यह अनुचित है। मैं सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करूंगा और देखूंगा कि मैं कैसे अपील दायर कर सकता हूं। हर कोई जानता है कि यह कितना राजनीतिक और प्रतिशोधात्मक है... मेरे मामले चल रहे हैं। जब भाजपा की सरकार थी, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी थी। मैंने इसे रद्द करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते...'।