भ्रामक विज्ञापन के मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को झटका लगा है। माफी के लिए लगातार गिड़गिड़ाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और इसने उनकी माफी को खारिज कर दिया। दोनों ने बिना शर्त माफी का हलफनामा दायर किया था।
सुप्रीम कोर्ट से पतंजलि की माफी खारिज, 'जानबूझकर आदेश का उल्लंघन किया'
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- 10 Apr, 2024
पतंजलि के उत्पादों के विज्ञापनों में कथित उल-जलूल दावों पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की माफी के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि उनकी हरकतें शीर्ष अदालत के आदेशों का जानबूझकर और बार-बार उल्लंघन करने वाली थीं। पतंजलि संस्थापकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि लोग जीवन में गलतियां करते हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने वकील को फटकार लगाते हुए जवाब दिया कि ऐसे मामलों में व्यक्तियों को कष्ट उठाना पड़ता है। पीठ ने कहा, 'हम अंधे नहीं हैं। हम इस मामले में उदार नहीं बनना चाहते।'