सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने वाले नए कानून पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सरकार ने सीईसी की नियुक्ति को लेकर नया क़ानून पारित कर दिया है। यह क़ानून इसलिए बनाया गया क्योंकि पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी।
CEC नियुक्ति पैनल से CJI को हटाने वाले कानून पर रोक से SC का इनकार
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- 29 Mar, 2025
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाले मोदी सरकार के क़ानून पर रोक लगाने से इनकार क्यों? जानिए, अदालत ने क्या कहा।

चुनाव आयोग के फ़ैसलों पर हाल के दिनों में लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में सरकार के इस क़ानून के बाद विपक्षी दलों ने सरकार के फ़ैसले की आलोचना की थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दाखिल की गईं और उस क़ानून को चुनौती दी गई।