लाइव लॉ के मुताबिक चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से मना कर दिया कि अदालत तथ्यात्मक संदर्भ के बिना सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकती। बेंच ने कहा कि वो सिर्फ व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। बेंच ने आगे कहा कि राजनीतिक नेता सामान्य नागरिकों की तुलना में अधिक रक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं और इसलिए उनके लिए विशेष दिशानिर्देश जारी नहीं किए जा सकते हैं।


11 राजनीतिक दलों की ओर से याचिकाकर्ताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच को उनकी दलीलों से संतुष्ट नहीं होते देख याचिका वापस लेने की मांग की।