लाइव लॉ के मुताबिक चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से मना कर दिया कि अदालत तथ्यात्मक संदर्भ के बिना सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकती। बेंच ने कहा कि वो सिर्फ व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। बेंच ने आगे कहा कि राजनीतिक नेता सामान्य नागरिकों की तुलना में अधिक रक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं और इसलिए उनके लिए विशेष दिशानिर्देश जारी नहीं किए जा सकते हैं।
ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग पर विपक्ष की याचिका सुनने से SC का इनकार
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- सत्य ब्यूरो
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- 5 Apr, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने 14 विपक्षी दलों की उस याचिका को सुनने से मना कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से रोका जाए। विपक्षी दलों के लिए यह बड़ा झटका है। हाल ही में कई विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की थी। कुछ नेता जेल में भी हैं। विपक्षी दलों ने बहुत उम्मीद से यह याचिका लगाई थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिल जाए।

11 राजनीतिक दलों की ओर से याचिकाकर्ताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच को उनकी दलीलों से संतुष्ट नहीं होते देख याचिका वापस लेने की मांग की।
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