एकनाथ शिंदे के ख़िलाफ़ लड़ाई में उद्धव ठाकरे के लिए बुरी ख़बर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को यह तय करने पर रोकने से इनकार कर दिया कि असली शिवसेना किसकी है। इसके साथ ही संविधान पीठ ने उद्धव ठाकरे समूह द्वारा दायर स्टे की अर्जी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही थी। इस मामले की सुनवाई करने वाली 5 जजों की बेंच में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, एम.आर. शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा शामिल थे।
असली शिवसेना किसकी? इस पर उद्धव को सुप्रीम कोर्ट से झटका
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- 27 Sep, 2022
असली शिवसेना किसकी है? उद्धव ठाकरे गुट की या फिर एकनाथ शिंदे गुट की? इस मामले में उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जानिए अदालत ने क्या कहा।

उद्धव ठाकरे के धड़े ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि चुनाव आयोग को असली शिवसेना और उसके चुनाव चिह्न पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह के दावे पर फ़ैसला करने से रोका जाए।