मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को परमबीर सिंह के ख़िलाफ़ जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वह उनकी याचिका पर तभी सुनवाई करेगी जब वह यह बताएँ कि वह वर्तमान में देश या दुनिया के किस हिस्से में हैं। एक दिन पहले ही यानी बुधवार को मुंबई की एक स्थानीय अदालत के फ़ैसले से उनको झटका लगा था। स्थानीय अदालत ने दो आरोपियों के साथ ही परमबीर सिंह को घोषित अपराधी क़रार दिया है। उससे पहले उनके ख़िलाफ़ कम से कम तीन मामलों में ग़ैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है।
परमबीर जब तक नहीं बताएँगे कि कहां हैं, तब तक कोई सुरक्षा नहीं: सुप्रीम कोर्ट
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- 18 Nov, 2021
मुंबई की स्थानीय अदालत द्वारा घोषित अपराधी क़रार दिए जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आज परमबीर सिंह को राहत देने से इनकार क्यों कर दिया? जानिए क्या कहा अदालत ने।

स्थानीय अदालत के उस आदेश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला आया है। परमबीर सिंह के वकील ने शीर्ष अदालत में याचिका लगाकर गुहार लगाई थी कि उनको गिरफ़्तारी से सुरक्षा प्रदान की जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'याचिकाकर्ता दुनिया के किस हिस्से में है? आप इस देश में हैं या बाहर? पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहां हैं।' कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील पर भी निशाना साधा जब उन्होंने तर्क दिया कि अगर उन्हें 'साँस लेने की अनुमति दी जाए तो वह छेद से बाहर निकल सकते हैं'।