हिरासत में ज़्यादतियों की लगातार आती रही ख़बरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस थानों के साथ ही सीबीआई, ईडी, एनआईए जैसी जाँच करने वाली एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ। ये कैमरे नाइट विज़न वाले होने चाहिए और इसके साथ ही ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में ज़्यादतियों को रोकने के लिए ये क़दम उठाने का फ़ैसला दिया है।
हिरासत में यातना? सीबीआई, एनआईए भी सीसीटीवी की जद में आएँगी
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- 3 Dec, 2020
हिरासत में ज़्यादतियों की लगातार आती रही ख़बरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस थानों के साथ ही सीबीआई, ईडी, एनआईए जैसी जाँच करने वाली एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ।

सर्वोच्च न्यायालय पंजाब में कस्टोडियल यातना के एक मामले की सुनवाई कर रहा था और तभी यह सामने आया कि इन कार्यालयों में 2018 में आदेश के अनुसार सुरक्षा कैमरे नहीं लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके निर्देश संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए थे।