सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वाति मालीवाल पर हमला करने के मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई गुंडा सीएम के सरकारी आवास में घुस आया हो। अदालत ने कहा कि वह स्तब्ध है कि एक गुंडे ने घर में घुसकर स्वाति मालीवाल पर हमला किया। हालाँकि, इसके साथ ही जमानत याचिका को लेकर अदालत ने नोटिस जारी किया।
बिभव कुमार को SC की फटकार- 'क्या सीएम कार्यालय को गुंडों की जरूरत है?'
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- 1 Aug, 2024
18 मई को केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित रूप से हमला करने के बाद बिभव कुमार को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जल भुइयां की तीन जजों की बेंच बिभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस हालिया आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार किया गया था। मई में दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।