सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस अधिनियम में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है। इनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए कैबिनेट मंत्री को ही जगह दी गई है। पैनल में अब प्रधानमंत्री, पीएम की पसंद के केंद्रीय मंत्री और एक विपक्षी पार्टी के नेता को शामिल करने का प्रावधान है।