सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस अधिनियम में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है। इनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए कैबिनेट मंत्री को ही जगह दी गई है। पैनल में अब प्रधानमंत्री, पीएम की पसंद के केंद्रीय मंत्री और एक विपक्षी पार्टी के नेता को शामिल करने का प्रावधान है।
चुनाव आयुक्त नियुक्ति पैनल से सीजेआई को हटाने वाले क़ानून पर रोक से SC का इनकार
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- 21 Mar, 2024
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से मुख्य न्यायाधीश को हटाने वाले क़ानून पर रोक से इनकार क्यों? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हुई दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस स्तर पर ऐसा करना अराजकता पैदा करना होगा। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि नव नियुक्त चुनाव आयुक्तों, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं, जिन्हें नए कानून के तहत चयन पैनल में बदलाव के बाद चुना गया था। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने गुरुवार को दो नए चुनाव आयुक्तों के चयन को चुनौती देने वाली अर्जियां खारिज कर दीं।