सुप्रीम कोर्ट ने ज़ी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को अंतरिम राहत दे दी है। उनके ख़िलाफ़ राहुल गांधी के छेड़छाड़ वाले वीडियो को प्रसारित करने पर कई एफ़आईआर दर्ज की गई है। इसी मामले में उन्होंने हिरासत में लिए जाने या दंडात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए याचिका दायर की थी।
ज़ी न्यूज़ एंकर रोहित रंजन को पुलिस गिरफ़्तार नहीं करे: सुप्रीम कोर्ट
- देश
- |
- |
- 8 Jul, 2022
राहुल गांधी के कथित तौर पर छेड़छाड़ वाले वीडियो को प्रसारित करने के मामले में ज़ी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को आख़िर किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली? जानिए अदालत ने क्या लगाई हैं शर्तें।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति बनर्जी का कहना है कि अदालत अंतरिम जमानत इस शर्त पर देगी कि वह अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे और आगे कोई ट्वीट नहीं करेंगे।