ऑक्सीजन, दवाएँ और बेड की कमी को लेकर देश की छह हाई कोर्ट में इससे जुड़े मामलों की सुनवाई किए जाने के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब माँगा है। इसने केंद्र को नोटिस जारी कर पूछा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति, ज़रूरी दवाओं और टीकाकरण पर राष्ट्रीय योजना क्या है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा है कि 'इस मुद्दे पर हम राष्ट्रीय योजना जानना चाहते हैं'।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- ऑक्सीजन सप्लाई पर राष्ट्रीय योजना क्या है?
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- 22 Apr, 2021
कोरोना से जूझ रहे देश में अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब माँगा है। इसने केंद्र को नोटिस जारी किया पूछा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति, ज़रूरी दवाओं और टीकाकरण पर राष्ट्रीय योजना क्या है।

सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर स्वत: संज्ञान लिया है। यह तब हुआ है जब ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल बेड की कमी और रेमडेसिविर दवा की कमी को लेकर अलग-अलग याचिकाओं पर देश की कम से कम 6 हाई कोर्ट सुनवाई कर रहे हैं। इसको लेकर एक दिन पहले ही यानी बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की जमकर खिंचाई की है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार देर शाम को केंद्र सरकार के रवैये पर सख़्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है फिर भी औद्योगिक इकाइयों को ऑक्सीजन क्यों दी जा रही है। इसने टिप्पणी की कि इसका मतलब है कि इंसानी ज़िंदगियाँ सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखतीं।