दिल्ली की एक कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद पवन खेड़ा रिहा हो गए। रिहाई के बाद पवन खेड़ा ने कहा कि अवैध तरीक़े से उन्हें गिरफ़्तार किया गया था और देश और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। द्वारका कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर 30 हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मंगलवार तक के लिए अंतरिम ज़मानत देने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने असम और उत्तर प्रदेश पुलिस को पवन खेड़ा के ख़िलाफ़ दर्ज सभी एफ़आईआर को एक साथ करने के लिए नोटिस भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर दर्ज एफ़आईआर के मामले में असम पुलिस ने पवन खेड़ा को आज ही गिरफ्तार किया है। असम पुलिस उन्हें स्थानीय अदालत में पेश करने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही इस मामले को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गयी।