सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं। दरअसल, सर्विस टैक्स की लेवी और एकीकृत जीएसटी से संबंधित कई मामलों में 2017 से कुछ केस कई अदालतों में चल रहे हैं। इसमें दोनों करों की संवैधानिक वैधता की न्यायिक समीक्षा शामिल है।



सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन केवल मार्गदर्शन की तरह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी टिप्पणी के साथ ओशियन फ्राइट पर गुजरात सरकार के राजस्व अधिकारियों द्वारा लगाई गई एकीकृत जीएसटी की लेवी को खारिज कर दिया।