मोदी सरनेम केस में मानहानि के दोषी करार दिए जाने और गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।
मोदी सरनेम केस में उन्होंने सजा पर रोक लगाने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शनिवार को राहुल गांधी की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। इसमें उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि का मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके द्वारा की गई एक टिप्पणी पर दायर किया गया था।
राहुल गांधी की मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 23 मार्च, 2023 को सूरत के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें 2 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी।
हालांकि अदालत ने उन्हें उसी दिन जमानत भी दे दी थी। इस सजा के बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
सूरत की अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट गए थे, जहां 7 जुलाई को हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी तभी बहाल होगी सांसदी
अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल की याचिका पर कब सुनवाई होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल जाती है तो उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी और वह 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी उनकी याचिका को खारिज कर देता है तो वे अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।दूसरी तरफ पूर्णेश मोदी ने 12 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल के पक्ष के साथ-साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की थी।
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