दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कारोबारी गौतम अडानी को 'जेबकतरे' कहने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ "कानून के अनुसार" कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि बयान अच्छे नहीं थे। अदालत ने चुनाव आयोग को कार्रवाई करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया।