आपने पढ़ा होगा कि जेएनयू में कन्हैया और 9 अन्य के ख़िलाफ़ धारा 124 (क) के तहत देशद्रोह का मामला दायर किया गया है। आपने ग़लत पढ़ा है। धारा 124 (क) देशद्रोह के बारे में नहीं है, राजद्रोह (यानी सरकार के ख़िलाफ़ विद्रोह) के बारे में है और इस धारा में जो लिखा हुआ है, उसके आधार पर फ़ेसबुक या कहीं भी मोदी सरकार के ख़िलाफ़ लिखने वाले हर व्यक्ति पर राजद्रोह (मीडिया के शब्दों में देशद्रोह) का मुक़दमा चलाया जा सकता है। मैं मज़ाक नहीं कर रहा। आप नीचे पढ़ लें कि धारा 124 (क) में क्या लिखा हुआ है। क़ानूनी भाषा है जिसको मैंने हूबहू कॉपी-पेस्ट किया है इसलिए आपको पढ़ने-समझने में थोड़ी परेशानी आ सकती है लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसका सार आप समझ लेंगे। सुविधा के लिए मैंने नीचे अंग्रेज़ी में भी वही बात दे दी है।