एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि पहली नजर में यह एफआईआर का अपराध नहीं दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है उसमें अपराध की फुसफुसाहट भी नहीं है।