दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आयकर विभाग को आरटीआई के तहत आवेदक गिरीश मित्तल को पीएम केयर्स फंड में टैक्स छूट का दर्जा देने से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। .
पीएम केयर्स फंड फिर चर्चा में, हाईकोर्ट ने क्यों कहा- सूचना नहीं मिलेगी
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- 23 Jan, 2024
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सीआईसी ने पीएम केयर्स फंड के बारे में सारी सूचनाएं शेयर करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। लेकिन पीएम केयर्स फंड में पिछले तीन वर्षों में क्या हुआ, जानिएः
