दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आयकर विभाग को आरटीआई के तहत आवेदक गिरीश मित्तल को पीएम केयर्स फंड में टैक्स छूट का दर्जा देने से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। .