आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन जमानत मिलने के बाद भी चिदंबरम तिहाड़ जेल में रहेंगे, क्योंकि वह 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को 24 अक्टूबर तक चिदंबरम से पूछताछ की अनुमति दी थी। कुछ ही दिन पहले इस मामले में चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति और इंद्राणी मुखर्जी सहित 14 लोगों के ख़िलाफ़ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। पूर्व वित्त मंत्री को आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ़्तार किया था और उसके बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। कुछ ही दिन पहले ईडी ने आईएनक्स मामले में मनी लांड्रिंग के आरोप में उन्हें गिरफ़्तार किया था।
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आरोप है कि 2007 में जब पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे तब नियमों को ताक पर रखकर आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की मंज़ूरी दिलायी गयी थी। यह भी आरोप है कि कार्ति चिदंबरम ने अपने पिता पी. चिदंबरम के ज़रिए आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड से यह मंज़ूरी दिलाई थी। हालाँकि चिदंबरम सीबीआई के इन आरोपों को ख़ारिज़ करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि इन कंपनियों के विदेशी निवेश के प्रस्तावों को मंज़ूरी देने में कोई भी गड़बड़ी नहीं की गयी है।
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