कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ाई में जुटे डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं मिलने और रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'युद्ध में आप योद्धाओं को नाख़ुश नहीं करते हैं। अतिरिक्त प्रयास करें और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कुछ अतिरिक्त धनराशि जुटाएँ।' इसके साथ ही अदालत ने यह भी साफ़ कर दिया कि स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं करने के मामले में अदालतों को शामिल नहीं होना चाहिए और सरकार को इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए।