दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपी लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार को फिर से स्थगित कर दी।
इन मामलों को सोमवार 7 अक्टूबर को जस्टिस नवीन चावला औरजस्टिस शलिन्दर कौर की नई बेंच के सामने नये सिरे से सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया था।
अदालत को अन्य सह-अभियुक्तों सलीम खान, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद, अतहर खान, खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की भी सुनवाई इस मामले में करना थी। लेकिन जस्टिस नवीन चावला के कोर्ट में न बैठने से इस सुनवाई को 25 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी यह मामला कभी जजों के तबादले, कभी जज के उपलब्ध न होने, कभी सरकारी वकील के न होने की वजह से टल रहा है।
उमर खालिद-शारजील इमामः कभी जज नहीं, कभी तबादला, आखिर कब तक
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- 29 Mar, 2025
दिल्ली दंगे में आरोपी उमर खालिद, शारजील इमाम, खालिद सैफी समेत तमाम आरोपियों के मामले की सुनवाई सोमवार को नहीं हो सकी। क्योंकि जज साहब कोर्ट में नहीं आये थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इस मामले की सुनवाई टली है। तीन बार तो जजों के तबादलों की वजह से इसे टाला गया है। तमाम आरोपियों को मुकदमे का सामना किये बिना जेल में बंद हुए यह पांचवा साल है। क्या देश में दो कानून हैं। रसूखदारों को तमाम संगीन आरोपों में आधी रात को कोर्ट खोलकर जमानत दी जा रही है। ऐसा कब तक होता रहेगा। जब अदालत खुद कह रही है। जमानत सभी का अधिकार है।
