आर्किटेक्ट अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में गिरफ़्तार रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी को शुक्रवार को भी बॉम्बे हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अर्णब ने अपनी रिहाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। याचिका में उन्होंने आत्महत्या के इस मामले में हुई गिरफ़्तारी को चुनौती दी है। उनके वकील ने कहा है कि गोस्वामी की गिरफ़्तारी पूरी तरह अवैध है।
अर्णब को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, आज फिर होगी सुनवाई
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- 6 Nov, 2020
आर्किटेक्ट अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में गिरफ़्तार रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी को शुक्रवार को भी बॉम्बे हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली।

इससे पहले बुधवार रात को अलीबाग की एक अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्हें 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा।
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एमएस कार्णिक की बेंच ने कहा कि समय की कमी होने के कारण आगे की सुनवाई कल यानी शनिवार को दिन में 12 बजे से शुरू होगी। बेंच ने कहा कि कल वह अन्वय की बेटी और राज्य सरकार का पक्ष सुनेगी।