सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से एक्टिविस्ट आनंद तेलतुंबडे की जमानत के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका भीमा कोरेगांव मामले में दायर की गई थी।
आनंद तेलतुंबडे की जमानत मामला: SC ने खारिज की एनआईए की याचिका
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- 25 Nov, 2022
आनंद तेलतुंबडे को जमानत देते वक्त हाई कोर्ट के जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस मिलिंद जाधव की डिवीजन बेंच ने कहा था कि आनंद के खिलाफ आतंकी गतिविधि में शामिल होने के कोई सबूत नहीं हैं। हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को उन्हें जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि वह इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा आनंद तेलतुंबडे को दी गई जमानत के मामले में किसी तरह का दखल नहीं देगी। हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को आनंद तेलतुंबडे को जमानत दी थी।
आनंद तेलतुंबडे को जमानत देते वक्त हाई कोर्ट के जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस मिलिंद जाधव की डिवीजन बेंच ने कहा था कि आनंद के खिलाफ आतंकी गतिविधि में शामिल होने के कोई सबूत नहीं हैं। आनंद तेलतुंबडे के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट में आरोप लगाया था कि उन्होंने प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी की विचारधारा को आगे बढ़ाने और सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रची थी।