सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वह ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ 20 जुलाई तक कार्रवाई ना करे। मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस में कुल मिलाकर 6 एफआईआर दर्ज हैं। ज़ुबैर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस को यह निर्देश दिया।
ज़ुबैर के खिलाफ दुष्चक्र, दर्ज की गई सभी FIR एक जैसी: SC
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- 18 Jul, 2022
ज़ुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 6 एफआईआर दर्ज हैं। इन सभी एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी।

ज़ुबैर ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें जमानत दी जाए और उनके खिलाफ दर्ज की गई सभी एफआईआर को रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा।
सोमवार सुबह एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना के सामने ज़ुबैर की याचिका को रखा। लेकिन सीजेआई ने उनसे कहा कि उन्हें इस मामले को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने रखना चाहिए।