सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर की अंतरिम जमानत की अवधि को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। इस मामले में 8 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान लंबी दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर को 5 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी थी। लेकिन दिल्ली और लखीमपुर खीरी के मामलों की वजह से ज़ुबैर को अभी जेल में ही रहना होगा। दिल्ली वाले मामले में उनकी जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई होगी।
ज़ुबैर की अंतरिम जमानत बढ़ी लेकिन जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे
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- 29 Mar, 2025
सीतापुर में ज़ुबैर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। क्या है यह पूरा मामला इसके अलावा ज़ुबैर के खिलाफ और कौन-कौन से मामले दर्ज हैं?

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने यह आदेश दिया। यह मामला ज़ुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज की गई एफआईआर का है।