सुप्रीम कोर्ट की लगातार सख़्ती के बाद सरकार ने अब यह कहा है कि कोरोना से जुड़े मौत के किन मामले में वह आधिकारिक दस्तावेज़ जारी करेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दिया है। इसने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर कोरोना से संबंधित मौतों के लिए एक 'आधिकारिक दस्तावेज' जारी करने के लिए दिशानिर्देश लेकर आए हैं। इसमें यह साफ़ किया गया है कि सरकार किन लोगों की मौत को कोरोना से जुड़ी मौत मानेगी।
जानिए, कोरोना से जुड़े मौत के किन मामलों में 'सर्टिफिकेट' देगी सरकार
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- 12 Sep, 2021
कोरोना से जुड़े मौत के किन मामलों में मौत का कारण कोरोना को माना जाएगा, इस पर सरकार ने स्थिति अब साफ़ कर दी है। इसने हलफ़नामा देकर सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इसको लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि इसके लिए केवल उन कोरोना मामलों पर विचार किया जाएगा जिनका आरटी-पीसीआर टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट, रैपिड-एंटीजन टेस्ट किया गया है या किसी अस्पताल में जाँच के माध्यम से या उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा रोगी में इसकी पुष्टि की गई हो। दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि ज़हर से मौत, आत्महत्या, हत्या और दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों को कोरोना मौतों के रूप में नहीं माना जाएगा, भले ही ऐसे लोग तब संक्रमित रहे हों।