सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कानून पर किसी भी रोक का विरोध किया है। इसने कहा है कि चुनौतियाँ राजनीति से प्रेरित हैं। सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त अधिनियम का ज़िक्र करते हुए कहा कि चुनाव आयोग में नियुक्त लोगों की साख पर सवाल नहीं उठाया गया। सरकार की ओर से यह तर्क तब रखे गये हैं जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई है।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक की मांग राजनीति से प्रेरित: सरकार
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- 20 Mar, 2024
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर आपत्ति उठाए जाने पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह इसका विरोध करती है। जानिए, इसने अपने पक्ष में क्या तर्क दिये हैं।

याचिकाकर्ताओं को जवाब देते हुए सरकार ने बुधवार को कहा कि दोनों नई नियुक्तियों में से किसी की योग्यता या पात्रता के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। सरकार ने दावा किया कि एक राजनीतिक विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता संवैधानिक पद पर रहने के लिए किसी भी उम्मीदवार की योग्यता के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं और केवल इसी आधार पर इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।