MHA Guidelines for effective control of COVID-19.
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) March 23, 2021
States/ UTs mandated to strictly enforce Test-Track-Treat protocol, Containment measures,COVID-Appropriate behavior and SOPs on various activities.
Press release-https://t.co/adAcSXw3rx
दिशा निर्देश में कहा गया है कि हर राज्य और केंद्र-शासित क्षेत्र अपने आकलन और अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्थानीय, शहर-कस्बा, डिवीजन-सब डिवीज़न के स्तर पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।
फिर लगेगा प्रतिबंध?
एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका एक मानक तैयार किया गया है जो कई तरह की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। मुसाफ़िर गाड़ी, मेट्रो ट्रेन, बस, स्कूल-कॉलेज, होटल-रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स व मल्टीप्लेक्सेज़ से जुड़े एसओपी तैयार हैं, इनका पालन अपनी ज़रूरत के हिसाब से सबको करना है।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र-शासित क्षेत्रों से कहा है कि वे जाँच पर ध्यान दें, कम से कम 70 प्रतिशत आरटी-पीसीआर जाँच होनी चाहिए, जहाँ इससे कम हों वहाँ आरटी-पीसीआर जाँच बढ़ाई जानी चाहिए।
यह भी कहा है कि ज़िला प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वे अपने आकलन के आधार पर कंटेनमेंट ज़ोन तय करें और उसे सही तरीके से लागू करें।
दिल्ली में रैंडम जाँच
इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने भी कोरोना से बचने के लिए सख़्ती बरतने का फ़ैसला किया है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा है कि दिल्ली के हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और आईएसबीटी बस अड्डों पर अब कोरोना की रैंडम जाँच यानी अलग-अलग जगहों पर यकायक जाँच की जाएगी। सरकार ने सभी ज़िलों को निर्देश दिया जारी किया है।
निर्देश के तहत जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है वहाँ से आने वाले लोगों की रैंडम जाँच की जाएगी। इसके अलावा सभी ज़िला मजिस्ट्रेटों और डीसीपी को इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है।
केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब-ए-बारात और नवरात्रि के मनाने पर रोक लगा दी है।
यह कहा गया है कि त्योहारों के दौरान दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक स्थान, पब्लिक ग्राउंड, पब्लिक पार्क मार्केट या धार्मिक स्थान में त्योहारों के दौरान सार्वजनिक उत्सव, लोगों के इकट्ठा होने और जलसा मनाने पर रोक लगा दी जाएगी।
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