सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 15 मई को न्यूज क्लिक के संस्थापक और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की रिहाई का आदेश दिया है। अदालत ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता ने आदेश देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ के रिमांड की कॉपी कोर्ट को मुहैया नहीं कराई। ऐसे में इस गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं है। गिरफ्तारी का कोई आधार ही नहीं बताया गया है। अदालत ने पंकज बंसल मामले का हवाला भी दिया है। अदालत ने मार्च में पंकज बंसल मामले में कहा था कि आरोपी को उसकी गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में बताया जाना चाहिए। उसी तरह प्रबीर पुरकायस्थ हिरासत से रिहाई के हकदार हैं। उनका रिमांड आदेश अवैध है।