वर्तमान क़ानूनों के तहत 'लव जिहाद' की कोई परिभाषा नहीं है और इस तरह का कोई भी मामला केंद्रीय एजेंसियों की जानकारी में नहीं आया है। यह बात केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में कही। यह पहला मौक़ा है जब सरकार ने 'लव जिहाद' को लेकर स्थिति साफ़ की है। 'लव जिहाद' को लेकर दक्षिणपंथी संगठन लंबे समय तक हंगामा करते रहे हैं। उनके मुताबिक़, 'लव जिहाद' के तहत मुसलिम युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाकर उनसे शादी की जाती है और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जाता है।