सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द न करने पर उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर खिंचाई की।
सीजेआई एनवी रमना ने उत्तर प्रदेश सरकार की पैरवी कर रहे वकील से कहा, “मामले की निगरानी कर रहे जज की रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्होंने जमानत को रद्द करने की सिफारिश की थी और यह भी सिफारिश की थी कि इसके लिए आवेदन किया जाना चाहिए तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया।”
लखीमपुर हिंसा: आशीष की जमानत रद्द न करने पर SC ने की यूपी सरकार की खिंचाई
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- 29 Mar, 2025
आशीष मिश्रा को लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी थी। आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

बता दें कि पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को इस मामले की जांच निगरानी करने के लिए नियुक्त किया था।
सीजेआई ने कहा कि इस मामले में बनी विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने भी मुख्य सचिव (गृह विभाग) को पत्र लिखकर यह सिफारिश की थी कि जमानत को रद्द किया जाना चाहिए।