हिजाब विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील केवी धनंजय ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट ने हिजाब पर बैन को जारी रखते हुए इस मामले में दायर सभी पांच याचिकाओं को खारिज कर दिया है। दूसरी ओर, कर्नाटक सरकार ने फैसले का स्वागत किया है तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने फैसले को निराशाजनक बताया है।
हिजाब बैन: याचिकाकर्ता बोले- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
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- 15 Mar, 2022
हाई कोर्ट ने हिजाब पर बैन को जारी रखते हुए इस मामले में दायर सभी पांच याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फ़ैसला देगा, सभी की नज़रें अब इसी बात पर टिकी हैं।

इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित और जस्टिस जेएम खाज़ी ने 11 दिन तक सुनवाई की थी।
फ़ैसले पर स्टूडेंट इसलामिक ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अहमद ने कहा है कि यह अदालत का काम नहीं है कि वह इस बात की व्याख्या करे कि किसी भी धर्म में क्या जरूरी है और क्या नहीं। उन्होंने कहा कि वह उन सभी मुसलिम लड़कियों के साथ खड़े हैं जो अदालत के इस आदेश से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में कानूनी राय ले रहे हैं।