हिजाब विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील केवी धनंजय ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट ने हिजाब पर बैन को जारी रखते हुए इस मामले में दायर सभी पांच याचिकाओं को खारिज कर दिया है। दूसरी ओर, कर्नाटक सरकार ने फैसले का स्वागत किया है तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने फैसले को निराशाजनक बताया है।