कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले की सुनवाई 8वें दिन भी जारी रही। इस दौरान विशेष उल्लेख में कर्नाटक सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राज्य की अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पर कोई रोक नहीं है। वहां मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहन सकती हैं। एजी का यह आश्वासन एक अलग याचिका के संदर्भ में था। अल्पसंख्यक संस्थाओं की फेडरेशन की याचिका को कोर्ट ने इस आश्वासन के बाद निपटा दिया। लेकिन हिजाबी छात्राओं की याचिका पर बहस जारी रही।
कर्नाटक सरकार के एजी प्रभुलिंग नवदगी ने मंगलवार को हाईकोर्ट में कहा कि सरकारी संस्था के अनुशासन के दायरे में उचित प्रतिबंधों के साथ भारत में हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अटॉर्नी जनरल नवदगी ने कहा कि हेडस्कार्फ़ पहनने का अधिकार 19 (1) (ए) की श्रेणी में आता है, न कि अनुच्छेद 25 में, जैसा याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है। अगर कोई हिजाब पहनना चाहता है, तो 'संस्थागत अनुशासन के दायरे में कोई प्रतिबंध नहीं है।
कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में कहा, भारत में हिजाब पर बैन नहीं, अल्पसंख्यक संस्थाओं में कोई रोक नहीं
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- 29 Mar, 2025
कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर सुनवाई जारी है। इस बीच कर्नाटक सरकार ने आज कोर्ट में कहा कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में हिजाब पर किसी तरह का बैन नहीं है।
