संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ विधेयक में एनडीए सांसदों द्वारा सुझाए गए सभी 14 संशोधन मान लिए और विपक्षी सांसदों द्वारा सुझाए गए सभी 44 संशोधन खारिज कर दिए। इसने जो संशोधन स्वीकार किए हैं उनमें से प्रमुख वह है जिसमें अनिवार्य दो गैर-मुस्लिम सदस्यों और मनोनीत पदेन सदस्यों के बीच अंतर बताया गया है। मनोनीत पदेन सदस्य मुस्लिम या गैर-मुस्लिम हो सकता है। मुस्लिम पक्ष वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का विरोध करते रहे हैं।