दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में जिस चीज को दबाने की कोशिश की, वही सच अदालत के रास्ते बाहर आ गया। अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल की शोभायात्रा उसकी नाकामी का सबूत है। आखिर बिना अनुमति शोभायात्रा कैसे निकलने दी गई। जहांगीरपुरी हिंसा में कथित रूप से शामिल आठ लोगों की जमानत खारिज करते हुए अदालत ने दिल्ली पुलिस ने तीखी टिप्पणियां कीं। अदालत ने कहा कि आरोपियों की रिहाई गवाहों को प्रभावित कर सकती है। आरोपी इलाके के जाने-माने अपराधी हैं और इसलिए कोई गवाह सामने नहीं आएगा।


जज ने अवैध जुलूस को नहीं रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि पहली नजर में ही यह पुलिस की विफलता को दर्शाता है।