सरकार ने नये कृषि क़ानूनों पर डेढ़ साल तक स्थगन यानी रोक लगाने का प्रस्ताव तो दे दिया है, लेकिन वह ऐसा करेगी कैसे? क्या संविधान में कहीं ऐसा कोई प्रावधान है कि सरकार किसी क़ानून को रोक दे या रद्द कर दे? यदि सरकार ऐसा कराना चाहे तो वह ऐसा कैसे करा सकती है? विशेषज्ञ क्या कहते हैं यह जानने से पहले यह जानिए कि आख़िर क्या है पूरा मामला और क्या है प्रावधान-
जानिए, नये कृषि क़ानूनों को कैसे रोक सकती है सरकार
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- 22 Jan, 2021
सरकार ने कृषि क़ानून पर डेढ़ साल तक स्थगन यानी रोक लगाने का प्रस्ताव तो दे दिया है, लेकिन वह ऐसा करेगी कैसे? क्या संविधान में कहीं ऐसा कोई प्रावधान है कि सरकार किसी क़ानून को रोक दे या रद्द कर दे?

सरकार ने घोषणा की है कि वह नये कृषि क़ानूनों पर किसानों की चिंताओं का समाधान करने और इस पर सहमति बनाने के लिए 18 महीने तक इन क़ानूनों पर रोक लगाने के लिए तैयार है। अब इस पर स्थिति यह है कि संसद ने पिछले साल सितंबर में क़ानून पास किए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको मंजूरी दी थी और इसके बाद इनका गजट नोटिफिकेशन 27 सितंबर को प्रकाशित किया गया था। इसके बाद यह क़ानून बन चुका है।