सरकार ने नये कृषि क़ानूनों पर डेढ़ साल तक स्थगन यानी रोक लगाने का प्रस्ताव तो दे दिया है, लेकिन वह ऐसा करेगी कैसे? क्या संविधान में कहीं ऐसा कोई प्रावधान है कि सरकार किसी क़ानून को रोक दे या रद्द कर दे? यदि सरकार ऐसा कराना चाहे तो वह ऐसा कैसे करा सकती है? विशेषज्ञ क्या कहते हैं यह जानने से पहले यह जानिए कि आख़िर क्या है पूरा मामला और क्या है प्रावधान-