सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक एक्ट, 2014 को वैध ठहराए जाने के बाद से ही हरियाणा और पंजाब में माहौल बेहद गर्म है। कई राज्यों के गुरुद्वारों का प्रबंधन देखने वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी ने इस कानून की वैधता को चुनौती दी थी। यह कानून साल 2014 में हरियाणा की तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने बनाया था।