गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश देने वाले एक आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया। केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी ने 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की मास्टर डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया था। इसने इस संबंध में जानकारी मांगने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।