गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश देने वाले एक आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया। केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी ने 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की मास्टर डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया था। इसने इस संबंध में जानकारी मांगने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
गुजरात हाई कोर्ट: पीएम मोदी की डिग्री मांगने पर केजरीवाल पर जुर्माना
- देश
- |
- 29 Mar, 2025
प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर अभियान शुरू करने वाले अरविंद केजरीवाल को पीएम की डिग्री मांगने पर गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा है। जानिए इसने क्या आदेश दिया।

सीआईसी के आदेश के ख़िलाफ़ गुजरात उच्च न्यायालय में गुजरात विश्वविद्यालय ने याचिका लगाई थी। अदालत ने शुक्रवार को याचिका को स्वीकार कर लिया और सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया। सीआईसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों के बारे में 'सूचना की खोज' करने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था।