सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार परिषद-भीमा कोरेगाँव हिंसा मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को 15 अक्टूबर तक गिरफ़्तारी से राहत दे दी है। यानी उस तारीख़ तक उनकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नवलखा ने याचिका दायर की है और अपने ख़िलाफ़ दायर एफ़आईआर को रद्द करने की माँग की है। इस मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के पाँच जजों ने ख़ुद को अलग कर लिया है। अब जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की बेंच सुनवाई कर रही है।