सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार परिषद-भीमा कोरेगाँव हिंसा मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को 15 अक्टूबर तक गिरफ़्तारी से राहत दे दी है। यानी उस तारीख़ तक उनकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नवलखा ने याचिका दायर की है और अपने ख़िलाफ़ दायर एफ़आईआर को रद्द करने की माँग की है। इस मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के पाँच जजों ने ख़ुद को अलग कर लिया है। अब जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की बेंच सुनवाई कर रही है।
गौतम नवलखा की गिरफ़्तारी पर 15 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट की रोक
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- 4 Oct, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार परिषद-भीमा कोरेगाँव हिंसा मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को 15 अक्टूबर तक गिरफ़्तारी से राहत दे दी है। यानी अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकती है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की बेंच ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि जाँच के दौरान नवलखा के ख़िलाफ़ इकट्ठे किए गए सबूतों को अगली सुनवाई के दिन यानी 15 अक्टूबर को पेश करे।