इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के जरिए मतदान को लेकर पेश किए गए तर्कों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सवाल उठाय़ा। अदालत ने कहा- निजी आंकड़े ईवीएम पर अविश्वास का आधार नहीं हो सकते। याचिकार्ताओं ने सीएसडीएस डेटा के आधार पर कहा कि ज्यादातर मतदाता ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ ईवीएम वोटों के 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। यह सुनवाई गुरुवार को भी होगी।