केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की नियुक्ति शर्तें और कार्यकाल) विधेयक राज्यसभा में पेश किया था। इसके साथ ही एक नया विवाद शुरु हो गया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस विधेयक के जरिए सरकार अपनी पसंद की नियुक्तियां करनी चाहती है। आरोप इसलिए लग रहा है कि विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो चयन समिति बनाने की बात कही गई है उसमें बतौर सदस्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे।