कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पाबंदी के मुद्दे पर बहस पांचवें दिन भी जारी रही। अटॉर्नी जनरल ने राज्य का पक्ष रखने के लिए दो दिन का समय मांगा है। सुनवाई कल भी जारी रहेगी। एडवोकेट डॉ विनोद कुलकर्णी ने आज हिजाब प्रतिबंध से अंतरिम राहत की मांग की और दावा किया कि हिजाब पर पाबंदी कुरान पर प्रतिबंध की तरह है।



डॉ कुलकर्णी ने कोर्ट से कहा, कृपया आज ही एक आदेश पारित करें कि शुक्रवार को और रमजान के महीने में हिजाब पहनने की अनुमति मिलेगी।