दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए किसी भी चुनाव में भाग लेने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में अपने हालिया भाषण के दौरान कथित तौर पर 'भगवान और पूजा स्थल' के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया और इसी आधार पर पीएम मोदी को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी।
पीएम को 6 साल के लिए चुनाव से अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज
- देश
- |
- |
- 29 Apr, 2024
लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए पीएम मोदी पर कार्रवाई की मांग पर जानिए, हाईकोर्ट ने क्या कहा।

आनंद एस जोंधले ने अदालत के सामने प्रधानमंत्री पर कार्रवाई करने के लिए याचिका लगाई थी। आनंद ने अपनी याचिका में कहा था कि पीएम मोदी ने 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलभीत में एक चुनावी रैली के दौरान अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते समय हिंदू और सिख देवताओं का हवाला दिया था।