दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए किसी भी चुनाव में भाग लेने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में अपने हालिया भाषण के दौरान कथित तौर पर 'भगवान और पूजा स्थल' के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया और इसी आधार पर पीएम मोदी को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी।