क्या विपक्षी दलों को अपने गठबंधन के नाम I.N.D.I.A. को बदलना पड़ सकता है? इस सवाल का जवाब तो अब हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद ही मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में शुक्रवार को केंद्र, चुनाव आयोग और कई विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया है। अदालत का यह नोटिस एक जनहित याचिका पर जारी किया गया।
I.N.D.I.A. नाम पर विपक्षी दलों, केंद्र, चुनाव आयोग को HC का नोटिस
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- 4 Aug, 2023
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दलों द्वारा अपने गठबंधन का नाम I.N.D.I.A. रखने पर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जानिए हाई कोर्ट ने क्या कहा है।

याचिका में विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A. (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता गिरीश उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि कई राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपने गठबंधन के लोगो के रूप में उपयोग करना मासूम नागरिकों की सहानुभूति और वोट हासिल करने और आकर्षित करने के लिए उनका एक रणनीतिक कदम है।