दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को झटका दिया है। इसने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के ख़िलाफ़ जारी लुक आउट सर्कुलर को तुरंत वापस लेने का सीबीआई को आदेश दिया है। इसके साथ ही इसने सीबीआई निदेशक को आकार पटेल से लिखित में माफी मांगने को कहा है। इसने जोर देकर कहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि आदेश की कॉपी सीबीआई निदेशक को मिले। सीबीआई ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए मामले में आकार पटेल के ख़िलाफ़ वह सर्कुलर जारी किया था और विदेश जाने से रोक दिया था।
सीबीआई से कोर्ट बोला- आकार पटेल के ख़िलाफ़ सर्कुलर वापस ले, माफी मांगे
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- 7 Apr, 2022
एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल को दिल्ली की एक अदालत ने किस आधार पर राहत दी? जानिए उसने क्यों सीबीआई को माफी मांगने को कहा।

आकार पटेल ने बुधवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक उड़ान में सवार होने से रोके जाने के बाद अदालत का रुख किया था। उन्होंने अदालत से 30 मई, 2022 तक अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति मांगी। अब अदालत के फ़ैसला आने के बाद आकार पटेल ने कहा है कि क्या बेतुकी बात है कि एमनेस्टी को मनी लाउंड्रिंग जैसे मामले में अपराध का आरोप लगाया गया है।