सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने आज सोमवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि तलाक के लिए 6 महीने का इंतजार जरूरी नहीं है। विवाह को उससे पहले भी तोड़ा जा सकता है।