सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने आज सोमवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि तलाक के लिए 6 महीने का इंतजार जरूरी नहीं है। विवाह को उससे पहले भी तोड़ा जा सकता है।
कोर्ट को शादी रद्द करने का अधिकार, 6 महीने का इंतजार गैरजरूरीः SC
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- 29 Mar, 2025
सुप्रीम कोर्ट की संंवैधानिक बेंच ने आज शादी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जिसमें उसने कहा है कि अगर किसी शादी में आगे चलने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई सुधार नहीं हो सकता है तो कोर्ट को अधिकार है कि उस शादी को रद्द कर दे।
