मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल से सीजेआई को हटाए जाने के सरकार के जिस फ़ैसले पर विवाद रहा है, उसपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से सीजेआई संजीव खन्ना ने खुद को अलग कर लिया है। सरकार ने पहले क़ानून में बदलाव कर मुख्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने वाले पैनल से सीजेआई को हटा दिया है और उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को रख लिया है। अब चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। इसी को लेकर आपत्ति की जा रही है।
सीजेआई खन्ना ने 'चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति' पर सुनवाई से खुद को अलग किया
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- 3 Dec, 2024
नए कानून के ज़रिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति से हटा दिया गया है। इसी को चुनौती दी गई है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े नियमों में बदलाव के ख़िलाफ़ कांग्रेस नेता जया ठाकुर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी पीयूसीएल, लोक प्रहरी आदि ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दायर की हैं। इसी पर सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित क़ानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।